Part III · Section 18 of 39

अनुच्छेद III-IV. पदाधिकारी; नामांकन एवं चुनाव की प्रक्रिया

By-Laws of the Andhra Evangelical Lutheran Church

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    अनुच्छेद III. अधिकारी

    धारा 1. इस चर्च के पदाधिकारियों का भरण-पोषण

    क) इस चर्च के अध्यक्ष, जो पूर्णकालिक पदाधिकारी हैं, चर्च के केंद्रीय बजट से उतना ही वेतन प्राप्त करेंगे जितना उन्हें चर्च के किसी पैरिश में सेवा करने पर मिलता, साथ ही उन्हें 100 रुपये प्रति माह का भत्ता भी मिलेगा।

    ख) वार्षिक बजट में वित्त बोर्ड अपने-अपने कार्यालयों द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों से संबंधित अधिकारियों के आवश्यक खर्चों के लिए प्रावधान करेगा।

    धारा 2. इस चर्च के अध्यक्ष की अक्षमता

    क) यदि किसी भी समय कार्यकारी परिषद के सदस्यों को यह प्रतीत हो कि इस चर्च के अध्यक्ष किसी ऐसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता से ग्रसित हैं जो उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ बना सकती है, तो कार्यकारी परिषद के ऐसे सदस्य उपाध्यक्ष और चर्च के कोषाध्यक्ष को अपनी राय से अवगत कराएंगे। यदि यह राय कार्यकारी परिषद के एक तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित रूप में व्यक्त की जाती है, तो इस मामले की रिपोर्ट उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से बुलाई गई और उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यकारी परिषद की बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। यदि कार्यकारी परिषद के अधिकांश सदस्यों का मत है कि चर्च के अध्यक्ष किसी ऐसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता से पीड़ित हैं जो उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ बना सकती है, तो उनकी जांच वेल्लोर स्थित सी.एम.सी. अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष द्वारा जांच से इनकार करना गंभीर अक्षमता का निर्णायक प्रमाण माना जाएगा और नीचे दिए गए अनुच्छेद (ग) के प्रावधान बिना चिकित्सा जांच के लागू होंगे। (ख) यदि उपरोक्त डॉक्टरों की राय में, वे किसी ऐसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता से पीड़ित हैं जो उन्हें अस्थायी रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ बना सकती है, तो वे उन कर्तव्यों के निर्वहन से तब तक दूर रहेंगे जब तक कि उक्त डॉक्टर पुनः जांच के बाद यह प्रमाणित न कर दें कि वे पर्याप्त रूप से स्वस्थ हो गए हैं।

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    धारा 3. ख. के तहत स्वीकार्य याचिका प्राप्त होने के बाद, यदि आयोग यह आवश्यक समझता है कि सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए आरोपी अधिकारी को निलंबित किया जाना चाहिए, तो आयोग, छह सदस्यों की सहमति से, अपने अध्यक्ष को कार्यकारी परिषद को सूचित करने का निर्देश देगा; कार्यकारी परिषद, किसी अन्य गैर-आरोपी अधिकारी की अध्यक्षता में, लिखित मतपत्र द्वारा मामले का निर्णय करेगी। यदि कार्यकारी परिषद में डाले गए दो-तिहाई मत आरोपी अधिकारी के निलंबन के पक्ष में हैं, तो उसे याचिका पर कार्रवाई होने तक तत्काल अपने कार्यालय के कर्तव्यों के निर्वहन से निलंबित कर दिया जाएगा, और कार्यकारी परिषद अंतरिम रूप से ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान करेगी। कार्यकारी परिषद यह भी व्यवस्था करेगी कि कार्यालय से संबंधित सभी संपत्तियां, उपकरण, वस्तुएं आदि कार्यकारी परिषद द्वारा नामित व्यक्ति को सौंप दी जाएं।

    अनुच्छेद IV. नामांकन एवं चुनाव की प्रक्रिया

    धारा 1. जब तक इस चर्च के संविधान या उपनियमों में अन्यथा प्रावधान न हो, प्रत्येक निर्वाचित पद के लिए दो उपयुक्त व्यक्तियों का नामांकन, यदि उपलब्ध हो, सम्मेलन या कार्यकारी परिषद की नामांकन एवं योग्यता समिति द्वारा किया जाएगा। किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पैनल में केवल उसी निर्वाचन क्षेत्र के नाम शामिल होंगे। आंध्र इवेंजेलिकल लूथरन चर्च के संविधान या उपनियमों में अन्यथा निषिद्ध न होने पर, निर्वाचित निकाय के सदस्यों द्वारा भी नाम जोड़े जा सकते हैं। ऐसे नामांकन नामांकन एवं योग्यता समिति को जांच और रिपोर्ट के लिए भेजे जाएंगे, लेकिन उस समिति को किसी भी नाम को हटाने का अधिकार नहीं होगा।

    धारा 2. सभी चुनाव गुप्त लिखित मतपत्र द्वारा होंगे। आधिकारिक मतदान पत्र नामांकन एवं प्रमाण पत्र समिति के अध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे और आधिकारिक मतदान पत्र पर दर्ज न किए गए किसी भी मत को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

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    धारा 3. धर्मसभा या आंध्र-इवेंजेलिकल लूथरन चर्च के सम्मेलन द्वारा चुनावों के मामले में, मतदाताओं के लिए सम्मेलन हॉल में प्रतिनिधियों की सीटों से पर्याप्त दूरी पर स्थित स्थानों पर अपने मतपत्रों को चिह्नित करने और डालने की व्यवस्था की जाएगी ताकि मतदाता के मतपत्र को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा न जा सके।

    धारा 4. नामांकन एवं प्रमाण पत्र संबंधी संबंधित समिति के सदस्य (इन उपनियमों के अनुच्छेद VI धारा 9.ख. 1 और 2 देखें) सभी चुनावों के लिए मतगणना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, सिवाय इसके कि कोई भी व्यक्ति जिसे चुनाव के लिए नामांकित किया गया है, उस पद से संबंधित मतपत्रों के लिए मतगणना अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा जिसके लिए उसे नामांकित किया गया है। यदि अतिरिक्त मतगणना अधिकारियों की आवश्यकता होती है, तो सत्र का अध्यक्ष उन्हें प्रतिनिधियों में से नामांकित करेगा, लेकिन वे तभी कार्य करेंगे जब चुनाव कराने वाले निकाय (कार्यकारी परिषद या सम्मेलन) द्वारा उन्हें अनुमोदित किया गया हो।

    धारा 5. प्रत्येक चुनाव में प्रत्येक मतपत्र का परिणाम उस निकाय को घोषित किया जाएगा जिसमें चुनाव आयोजित किया जा रहा है (कार्यकारी परिषद या सम्मेलन)।

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